खाद्यान्न कम पाए जाने पर कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज,।
खुटहन (जौनपुर) 7 अगस्त
स्थानीय थाना क्षेत्र खुटहन के काजी शाहपुर गांव में क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक, के द्वारा राम अधार कोटेदार के दुकान का अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें दुकान में कुल 16.66 कुं0 गेहूँ, 45.46 कुं0 चावल का स्टॉक कम पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कोटेदार से पूछताछ करने पर उन्होंने जांच में आये हूए अधिकारियों को कोई समुचित उत्तर नहीं दिया जिससे ग्रामीणों की शिकायत पर खाद्यान्न आपूर्ति अधिकारी ने जांच कर आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। और खाद्यान्न आपूर्ति निरीक्षक द्वारा कोटेदार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है एवं विक्रेता के दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
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